कोर्ट के सामने पति ने रखी अनोखी शर्त, पत्नी को पैसों की जगह दूंगा 20Kg चावल, 5Kg देसी घी, 15 Kg अनाज...

पति-पत्नी के बीच लड़ाई-झगड़ा होना एक आम बात है, लेकिन कभी-कभी ये झगड़ा कोर्ट में पहुंच जाता है. ऐसा ही मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में हुआ. जहां एक पति ने अपनी पत्नी को भत्ता देने के जगह पर एक अजीबों-गरीब शर्त रखी. वहीं, जज ने भी पति के इस शर्त पर अनोखा फैसला सुना दिया.

दरअसल, महिला के पति ने अपनी बेरोजगारी का हवाला देते हुए अपनी दलील दी कि वह गुजारा भत्ता देने में असमर्थ है, इसलिए वह अपनी पत्नी को हर महीने दाल, चावल और घी देगा. पति की इस शर् के बाद हाईकोर्ट के जज ने भी रोचक फैसला सुना दिया. जज ने पति की इस शर्त को स्वीकारते हुए भीतर पूरा राशन तीन दिन के अंदर पत्नी को मुहैया कराने का आदेश जारी कर दिया.

यह मामला हरियाणा के भिवानी जिले का है, जहां एक संपत्ति को कोर्ट ने वैवाहिक विवाद के कारण पति को हर महीने तय राशि का भुगतान देने का आदेश दिया था. पति ने इस आदेश के खिलाफ पति ने कोर्ट में याचिका दाखिल की. कोर्ट में पति ने अपनी दलील पेश करते हुए बताया कि वह तय रकम देने में असक्षम है. वह पहले जिस कंपनी में काम करता था, वह बंद हो चुकी है. ऐसे में वह हर महीने इतने पैसे नहीं दे सकता.

याचिकाकर्ता अमित मेहरा ने कहा, "पैसा देने की जगह मैं पत्नी को उसके गुजारे के लिए घर का राशन दे सकता हूं. मैं प्रति माह 20 किलो चावल, 5 किलो चीनी, 5 किलो दाल, 15 किलो अनाज, 5 किलो देसी घी के अलावा रोजाना दो किलो दूध दे सकता हूं.
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बता दें कि हाईकोर्ट में शायद ऐसा कोई मामला आया होगा, जो पैसा देने के स्थान पर राशन से देने की पेशकश कर रहा हो.
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First published: 19 July 2019, 16:12 IST