रेप के आरोपी आरजेडी विधायक राज बल्लभ यादव को सरेंडर करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने रेप के आरोपी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के विधायक राज बल्लभ यादव की जमानत रद्द कर दी है और बुधवार (9 नवंबर) तक बिहार की लोअर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी.
इससे पहले पटना हाइकोर्ट ने 30 सितंबर को राज बल्लभ यादव को जमानत दे दी थी, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई थी. इसके बाद राज्य सरकार ने राजवल्लभ की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और आज उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया.
SC asks rape accused RJD MLA Raj Ballabh Yadav to surrender by tomorrow in Bihar lower court; Next hearing on Nov 23.
— ANI (@ANI_news) November 8, 2016
गौरतलब है कि राज बल्लभ यादव पर एक नाबालिग लड़की से रेप का आरोप है. इस मामले में नालंदा जिले के महिला थाने में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने 9 फरवरी को दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी.
शिकायत में नाबालिग ने छह फरवरी को बिहारशरीफ में विधायक आवास पर राज बल्लभ यादव पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. राज बल्लभ यादव को आरजेडी ने पार्टी से पहले ही सस्पेंड कर दिया है.
First published: 8 November 2016, 3:36 IST