पड़ोसी से मारपीट के मामले में बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली को एक साल जेल की सजा

बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली को महाराष्ट्र की अदालत ने एक साल जेल की सजा दी है. आदित्य को उनके पड़ोसी पर हमला करने के मामले में दोषी पाया गया. हालांकि अदालत ने आदित्य को दोषी ठहराने के बाद 12,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है.
मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अंधेरी उपनगर स्थानीय मजिस्ट्रेट की अदालन द्वारा आदित्य पंचोली को हमला एवं आपराधिक धमकी देने के मामले में दोषी करार दिया गया है.
पुलिस के मुताबिक आरोप है कि वर्ष 2005 में आदित्य पंचोली ने उनकी इमारत में पड़ोसी प्रतीक पसरानी की पिटाई की थी और कथितरूप से उनकी नाक तोड़ दी थी. बताया जा रहा था आदित्य ने यह हमला तब किया जब उनके घर आए एक मेहमान ने प्रतीक पसरानी के लिए आरक्षित पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी.
प्रतीक ने इसके बाद इसका विरोध किया और सुरक्षा गार्ड से कहकर गाड़ी हटवाने का निर्देश दिया. यह बात कहासुनी में बदल गई जिसके बाद आदित्य ने उन्हें पीट दिया था. हालांकि शुरुआती रिपोर्ट में पुलिस द्वारा हल्का मामला दर्ज किया गया था. लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आने पर प्रतीक की नाक टूटने की बात साबित हो गई और पुलिस ने आदित्य के खिलाफ गंभीर चोट पहुंचाने के आधार पर मामला दर्ज किया.