ATM या ऑनलाइन फ्रॉड का हुए हैं शिकार तो इस तरह से वापस पा सकते हैं अपने सारे पैसे, न करें देर
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आजकल एटीएम से धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं. अगर आप भी कभी इस तरह से एटीएम या अन्य ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुए हैं तो इस तरीके से अपने खोये हुए रुपये वापस पा सकते हैं. जितना ज्यादा आज के समय में ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं बढ़ रही हैं. वहीं कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जो कि आपको आपके गंवाए हुए रुपये वापस दिलाने में मदद कर सकते हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक की नई गाइड लाइन्स के अनुसार यदि आप बैंक द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा का अंदर धोखाधड़ी वाले लेनदेन के बारे में बैंक को सूचित कर देते हैं तो बैंक आपके पूरे नुकसान की भरपाई करेगी. आरबीआई के नए दिशा-निर्देश के आधार पर निर्धारित अवधि के भीतर इस तरह की धोखाधड़ी की सूचना मिलने पर बैंक नुकसान हुई राशि की भरपाई करने को बाध्य है.
आरबीआई ने इस बारे में अवैध घोषित लेनदेन मामले में एक अधिसूचना जारी की है. इसमें साफ़ तौर पर ये कहा गया है कि बैंकों के लिए अनिवार्य है कि वह डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा को निर्धारित करे. पहले इन मामलों में ग्राहक को ये साबित करना पड़ता था कि उसके अपनी निजी बैंकिंग डेटल किसी के साथ साझा नहीं है. वहीँ अब आरबीआई की नई अधिसूचना के बाद से अब बैंक को ये साबित करना होगा कि गलती ग्राहक की तरफ से हुई है या नहीं.
पहले इस तरह के फ्रॉड के मामले में बैंकों से रकम के भुगतान में काफी लंबा समाय लग जाता था लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा. आरबीआई की इस नई अधिसूचना के बाद से अब बैंक ऐसे को पूरा भुगतान देंगे. अगर बैंक की किसी लापरवाही की वजह से ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है तो बैंक आपको नुकसान का पूरा भुगतान करने के लिए बाध्य है.
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गौरतलब है कि जिस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन लेनदेन किया जाता है उसे एन्क्रिप्ट किया जाता है. आरबीआई ने साफ़ कहा है कि इस दौरान डाटा कहीं भी शेयर नहीं होना चाहिए. अगर इस दौरान हुई किसी गड़बड़ी के कारण आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई तो इसके लिए ग्राहक जिम्मेदार नहीं होगा.
ऐसे मामले में अगर ग्राहक फ्रॉड के सात दिनों के भीतर ही बैंक को सूचित करता है तो ग्राहक की देयता 10,000 रुपये तक होगी. वहीं अगर कोई व्यक्ति इसकी जानकारी तीन ही देता है तो उसकी पूरी नुकसान हुई राशि का भुगतान बैंक द्वारा किया जाएगा.