बजट 2018 LIVE: इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, मिडिल क्लास को लगा झटका

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने की घोषणा की है. इससे पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि चुनावों के मद्देनजर सरकार इसमें राहत दे सकती है.सरकार ने कृषि उत्पाद तैयार करने वाली 100 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को टैक्स में 100 पर्सेंट की रियायत दी है.
इनकम टैक्स स्लैब (सीनियर सिटीजन 60-79 साल )
आय मौजूदा दर नई दर
0 से 3 लाख रुपए : 0%
3 लाख से 5 लाख : 5%
5 लाख से 10 लाख : 20%
10 लाख से ऊपर : 30%
हालांकि सरकार ने अन्य घोषणाएं करते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स की छूट बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी है. जेटली ने घोषणा की कि जितनी सैलरी है, उसमें 40,000 रुपये घटाकर टैक्स लगाया जाएगा. साथ ही डिपॉजिट पर मिलने वाली छूट 10,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये कर दी है. अब इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 40,000 रुपये की छूट मिलेगी.
उद्योग जगत को बड़ी राहत
उद्योग जगत को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 250 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों पर 25 पर्सेंट कॉर्पोरेट टैक्स लगाने का फैसला किया है.
लॉन्ग टर्म कैपिटेल गेन्स पर 10 फीसदी टैक्स के ऐलान के बाद शेयर बाजार में तेज गिरावट आयी. सेंसेक्स 460 अंकों तक टूटा. वित्त मंत्री नेकस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया है. जिससे टीवी और मोबाइल की कीमतों में इजाफा होगा.
लॉन्ग टर्म कैपिटेल गेन्स पर 10 फीसदी टैक्स के ऐलान के बाद शेयर शिक्षा और स्वास्थ्य पर सेस की दर 1 फीसदी बढ़ेगी यानी अब 3 की बजाय देना होगा 4 फीसदी टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर अब 10 पर्सेंट टैक्स देना होगा.
First published: 1 February 2018, 13:06 IST