सरकार ने सुनाया नया फरमान, अब हवाई यात्रा नहीं होगी आसान

केंद्र सरकार हवाई यात्रा के लिए शुक्रवार से नए नियम लागू करने जा रही है. अब आपको हवाई यात्रा के लिए एक सरकारी आईडी देनी होगी. जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार शुक्रवार को नो फ्लाई लिस्ट (एनएफएल) के ये नए नियम जारी करेगी.
इन नियमों के मुताबिक डोमेस्टिक फ्लाइट्स में यात्रा करने के लिए आपको आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैन नंबर में से कोई एक सरकारी आईडी देनी होगी. सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग की ओर से जारी किया गए वोटर आईडी कार्ड के बारे में अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए पासपोर्ट पहले से ही अनिवार्य है.
सिविल एविएशन मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा, “सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार नो फ्लाई लिस्ट जारी करने जा रही है. बीएस भुल्लर की अगुआई वाली डीजीसीए टीम ने हाल ही में ग्लोबल रेग्युलेटर्स के साथ चर्चा की है."
जयंत सिन्हा ने आगे बताया, "नो फ्लाई लिस्ट (एनएफएल) तैयार करने में देरी यह सुनिश्चित करने में हुई है कि कैसे किसी लिस्ट में शामिल व्यक्ति को दूसरे नाम से विमान में उड़ान भरने से रोक जा सके. हम डीजीसीए के अंतर्गत कुछ नियम तैयार करने जा रहे हैं. इसके तहत यात्रियों को टिकट बुक करते समय कुछ डॉक्यूमेंटस देने होगे. वहीं, जो लोग आधार नंबर देंगे वे जल्दी ही डिजिटल बोर्डिंग कार्ड्स ले सकेंगे."