एयर इंडिया से अदालत बोली- पूरे देश में ही आप अपनी सेवाएं बंद क्यों नहीं कर देते ?

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को एयर इंडिया की आलोचना की और कहा कि आपको देशभर में अपनी सेवाएं बंद कर देनी चाहिए. साथ ही एयर इंडिया के कार्यकारी निदेशक को अगली सुनवाई पर पेश होने का निर्देश दिया है. चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे पर मोहाली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश कृष्णा मुरारी और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की एक खंडपीठ ने दिशानिर्देश दिए.
पिछली सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने एयर इंडिया से चंडीगढ़ से बैंकॉक की उड़ान के संचालन को रोकने के फैसले की व्याख्या करने के लिए कहा था. जिसे हज तीर्थयात्रा के दौरान विमानजुलाई में निलंबित कर दिया गया था. एयर इंडिया को अदालत ने निर्देशित किया था कि वह कार्यकारी निदेशक (संचालन) के हलफनामे को दर्ज करे जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के उड़ान कार्यक्रम की जानकारी शामिल है.
एयरलाइन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत को सूचित किया कि उड़ान भरने में उसे 8 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है. हलफनामे में एयर इंडिया ने चंडीगढ़ से सीधे बैंकॉक में उड़ान भरने पर केवल 65 प्रतिशत सीटों इस्तेमाल होने का उल्लेख किया था.
डिवीजन बेंच ने कहा, "आप पूरे देश और दुनिया में क्यों बंद नहीं होते?
बाद में अदालत ने एयर इंडिया के कार्यकारी निदेशक को सहायता के लिए अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया क्योंकि प्रस्तुत शपथ पत्र में पिछले आदेश के अनुपालन में नहीं था.खंडपीठ ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि हलफनामे में कई मार्गों के लोड फैक्टर को प्रदान नहीं किया गया है और यह देखा गया है कि वह एयरलाइन द्वारा संचालित सभी उड़ानों से संबंधित जानकारी चाहता है.
ये भी पढ़ें : अडानी ग्रुप इस दिग्गज फ्रांसीसी कंपनी से मिलकर देशभर में फैलाएगा एलएनजी नेटवर्क
First published: 17 October 2018, 13:39 IST