INX मीडिया केस: पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, तिहाड़ में थे बंद

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को आज जमानत दे दी है. न्यायमूर्ति आर बानुमति एएस बोपन्ना और हृषिकेश रॉय की पीठ ने सुबह 10.30 बजे यह फैसला सुनाया. इससे पहले 28 नवंबर को शीर्ष अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था, जो वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 नवंबर को चिदंबरम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2007 में INX मीडिया के 305 करोड़ के निवेश को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) से अनुमति दी थी, जिसमें अनियमिततायें बरती गई थी.
आदेश सुनाते हुए न्यायमूर्ति आर बानुमति की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने चिदंबरम को इस तरह की दो जमानत राशि के साथ दो लाख रुपये का जमानत बांड पेश करने का निर्देश दिया. अदालत ने यह भी कहा कि चिदंबरम को मामले के सिलसिले में प्रेस साक्षात्कार नहीं देना चाहिए, सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नही करनी चाहिए.
सीबीआई ने मई 2017 में इस संबंध में एक भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था. जिसके बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया था. कांग्रेस नेता चिदंबरम को पहले INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 21 अगस्त को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा गिरफ्तार किया गया था, लेकिन दो महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी. उन्हें 16 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था.
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First published: 4 December 2019, 11:17 IST