अब बिना इस सर्टिफिकेट के नहीं होगा आपकी बाइक और कार का इंश्योरेंस

बीमा नियामक IRDAI (इन्श्योरेंस रेग्युलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने सभी इन्श्योरेंस कंपनियों को 6 जुलाई को निर्देश जारी कर कहा है कि बिना पॉल्युशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के कार, बाइक या दूसरे व्हीकल का इन्श्योरेंस न करें. अगर आपके पास पॉल्युशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कोई भी इन्श्योरेंस कंपनी आपके वाहन का इन्शोयरेंस रिन्युअल नहीं करेगी.
सभी कंपनियों को इसके लिए इरडा ने ऑनलाइन और ऑफलाइन रिन्युअल का सिस्टम तैयार के लिए भी कहा है. IRDAI ने अगस्त, 2017 में आए ऑर्डर को देखते हुए ऐसा किया है. बिना PUC के वीमा रीन्यू भी नहीं क्या जा सकता है.
IRDAI के सर्कुलर में कहा गया है कि अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के ऑर्डर का पूरी तरह से पालन नहीं हो किया जा रहा है. इसलिए सभी कंपनियों को इस तरह का आदेश दिया जाए रहा है.
कानून द्वारा सभी थर्ड पार्टी मोटर बीमा अनिवार्य है. वैध वाहन थर्ड पार्टी की बीमा पॉलिसी के बिना सड़क पर कोई भी वाहन नहीं जा सकता है.हालांकि उद्योग के अनुमान बताते हैं कि सड़क पर 60% वाहन बीमा नहीं किए जाते हैं. इससे पहले, सड़क परिवहन मंत्रालय ने पीयूसी प्रमाण पत्र पर जोर दिया था.
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First published: 7 July 2018, 17:11 IST