SEBI ने दिया सिंह ब्रदर्स को 403 करोड़ चुकाने का आदेश

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बुधवार को सिंह भाइयों और उनसे जुडी आठ इकाइयों को फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड को 403 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया है. मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर हैं.
अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित एक आदेश में बाजार नियामक ने कहा कि एक प्रारंभिक जांच में पाया गया था कि सिंह भाइयों ने फोर्टिस हेल्थकेयर से धन को हटाने और गलत तरीके से वित्तीय वक्तव्यों से पैसा निकालने में धोखाधड़ी की. फोर्टिस अस्पताल, आरएचसी होल्डिंग्स, रेलिगेयर फिनवेस्ट, शिवी होल्डिंग्स, मालव होल्डिंग्स, बेस्ट हेल्थकेयर, फर्न हेल्थकेयर और मॉडलैंड वेयर अन्य संस्थाएं हैं जिन्हें सेबी ने पैसे का भुगतान करने का आदेश दिया है.
बाजार नियामक ने उन्हें आदेश दिया कि जांच पूरी होने तक किसी भी परिसंपत्ति का निपटान न करें या धनराशि न करें. सेबी ने सिंह भाइयों से यह भी पूछा कि वे खुद को फोर्टिस हेल्थकेयर से किसी भी तरह से संबद्ध न करें.
मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह अब फोर्टिस हेल्थकेयर में 1% से कम हिस्सेदारी पर नियंत्रण रखते हैं. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भाइयों को फर्म में अपने निवेश को बेचने से मना कर दिया था. कंपनी ने बाहरी कानूनी फर्म के माध्यम से फरवरी में एक जांच शुरू की थी.
फोर्टिस हेल्थकेयर ने कहा कि इसकी रिपोर्ट से पता चला है कि भुगतान बोर्ड द्वारा "विशेष रूप से अधिकृत नहीं था और इस बात का सबूत था कि उनका इस्तेमाल सिंह भाइयों से जुड़े कंपनियों द्वारा किए गए ऋण चुकाने के लिए किया गया था.
First published: 18 October 2018, 14:58 IST