दिल्ली: पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की लॉ डिग्री हुई निरस्त

दिल्ली के केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री रहे जितेंद्र सिंह तोमर की लॉ डिग्री को तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के अनुशासनात्मक समिति ने शुक्रवार को निरस्त कर दिया.
यूनिवर्सिटी की अनुशासन समिति के इस फैसले के बाद अब जितेंद्र सिंह तोमर की कानून की डिग्री अवैध हो गई है. यूनिवर्सिटी के अधिकारियों का कहना है कि वह जल्द ही अपना फैसला बार काउंसिल कौंसिल को भेज देगी, जिसके बाद तोमर का वकालत का लाइसेंस भी रद्द हो जायेगा.
बताया जा रहा है कि अनुशासनात्मक समिति की शुक्रवार को चार घंटे तक चली बैठक में न केवल तोमर की डिग्री को रद्द करने पर मुहर लगी.
यूनिवर्सिटी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बैठक में फर्जी डिग्री जारी करने के मामले में चिह्नित 14 कर्मियों पर भी कार्रवाई का फैसला ले लिया गया है. इसके साथ ही मुंगेर के विश्वनाथ सिंह लॉ कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य से भी जवाब-तलब किया गया है.
उन्हें यूनिवर्सिटी की अनुशासनात्मक कमेटी की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है. उनसे सात दिनों के भीतर पक्ष रखने को कहा गया है. गौरतलब है कि डिग्री पर सवाल उठने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तोमर को कानून मंत्री के पद से हटा दिया था.
उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया. उस दौरान दिल्ली पुलिस तोमर को लेकर यूनिवर्सिटी भी गई थी, लेकिन वे विभागों के बारे में नहीं बता पाए. उसके बाद उन्होंने अपने शपथ पत्र दाखिल करते हुए बताया कि उन्होंने अपना नामांकन विश्वनाथ सिंह लॉ कॉलेज मुंगेर में कराया था.