'आप' विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट से बड़ी राहत, पत्नी से मारपीट का था आरोप

मंगवाल को आप विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली. कोर्ट ने सोमनाथ भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा मामले की प्राथमिकी को खारिज कर दिया. बता दें कि आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारत के खिलाफ उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन अब सोमनाथ भारती और उनकी पत्नी एक साथ रह रहे हैं, इसी का जिक्र करते हुए कोर्ट ने सोमनाथ भारती के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कर दिया है.
बता दें कि पिछले साल ही दोनों के बीच मतभेद सुलझ गए थे. उसके बाद उन्होंने पिछले साल अगस्त में ही कोर्ट में याचिका दायक की थी कि उनके खिलाफ लगे आरोप खारिज कर दिए जाएं. तब सोमनाथ भारती के वकील ने न्यायाधीश आरके गॉबा के समक्ष भारती के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को खारिज करने का आग्रह किया था.
लेकिन तब कोर्ट ने उन्हें कुछ समय इंतजार करने को कहा था. जब तक कि याची की पत्नी और उनके बच्चे साथ एक ही घर में आराम से रहने लगें. कोर्ट के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा था कि उनके मुव्वकिल भारती व उनकी पत्नी ने मध्यस्थता में हिस्सा लिया था. जिसके बाद दोनों के बीच सुलह हो गई. वह दोनों शांतिपूर्ण तरीके से साथ रहना चाहते हैं.
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First published: 8 May 2019, 15:12 IST