मुख्य सचिव मारपीट केस: CM केजरीवाल समेत 11 लोगों को पटियाला कोर्ट ने पेश होने का भेजा समन

दिल्ली के मुख्य सचिव मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 11 लोगों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पेश होने का समन जारी किया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी को आरोपी बनाया है. सभी 13 लोगों के नाम दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में शामिल है. सभी आरोपियों को कोर्ट के सामने 25 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया है.
बता दें कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशू प्रकाश के साथ मुख्यमंत्री आवास पर मारपीट की यह कथित घटना 19 फरवरी को घटित हुई थी. दिल्ली पुलिस इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से दिल्ली पुलिस पूछताछ भी कर चुकी है. तब आप ने मुख्य सचिव के साथ मारपीट के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था.
Delhi's Patiala House Court issues summons as an accused to Delhi CM Arvind Kejriwal, Dy CM Manish Sisodia &11 other MLAs, who are named in the chargesheet by Delhi Police in connection with Delhi Chief Secy alleged assault case. They have to appear before the court on 25th Oct.
— ANI (@ANI) September 18, 2018
इन धाराओं में दर्ज है मुकदमा
दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में केजरीवाल और सिसोदिया पर इन मामलों में मामला दर्ज है. जिनमें सीआरपीसी की धारा 186 (सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाना, सजा छह महीने, जमानती), 353(सरकारी कामकाज के दौरान सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट, सजा 7 साल, गैर जमानती), 332 (सरकारी कामकाज के दौरान मारपीट करके साधारण चोट पहुंचाना, गैर जमानती, सजा सात साल), 120बी (आपराधिक साजिश रचना, अपराध के अनुरूप सजा, 504(जान से मारने की धमकी), 342 (कमरे में बंधक बनाकर रखना, जमानती, सजा छह महीना) 506 (जान से मारने की धमकी, जमानती, अपराध के अनुरूप सजा) और 323 (34) (मारपीट करना) आदि शामिल हैं.
First published: 18 September 2018, 11:13 IST