सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी का मामला संवैधानिक बेंच को सौंपा

नोटबंदी के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए फिलहाल राहत भरी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकार के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए पूरा मामला संवैधानिक पीठ को सौंप दिया है.
सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक बेंच अब इस मामले की सुनवाई करेगी. इसके साथ ही नोटबंदी को लेकर अलग-अलग हाईकोर्ट में चल रहे मामलों की सुनवाई पर अदालत ने रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी से जुड़ी अलग-अलग याचिकाओं को संवैधानिक बेंच को भेज दिया है. अब संविधान पीठ नोटबंदी की संवैधानिकता पर सुनवाई करेगी.
SC leaves it to the Centre to decide on extension of the order on depositing old Rs 500 & 1000 denominations after Dec 30
— ANI (@ANI_news) December 16, 2016
इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने पांच सौ और एक हजार रुपये के पुराने नोट जमा करने की मियाद बढ़ाने का फैसला भी केंद्र सरकार पर छोड़ दिया है. अभी इन नोटों को जमा करने की समय सीमा 30 दिसंबर तक के लिए है.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जिला कोऑपरेटिव बैंकों को कोई राहत देने से इनकार किया है. नोटबंदी मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले विवेक नारायण का कहना है, "सुप्रीम कोर्ट ने खुद कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन उसने केंद्र सरकार को राहत के लिए कदम उठाने को कहा है."
SC itself didn’t take the decision, but asked Centre to do so regarding the relief measures-Petitioner Vivek Narayan on #Demonetisation case pic.twitter.com/pGj2yZfmg6
— ANI (@ANI_news) December 16, 2016
आठ नवंबर को पीएम मोदी ने पांच सौ और एक हजार रुपये के पुराने नोट बंद करने का एलान किया था. हालांकि कुछ खास जगहों पर इन्हें चलाने की 15 दिसंबर तक के लिए छूट थी. वहीं बैंक खातों में यह नोट 30 दिसंबर तक जमा किए जा सकते हैं.
First published: 16 December 2016, 16:17 IST