सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को फटकाराः सरेंडर कर 6 दिन की जेल काटो

फिल्म बनाने के नाम पर एक व्यवसायी से पैसा लेने के बाद कर्ज न चुकाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को शुक्रवार को जमकर फटकार लगाई. अदालत ने राजपाल से तुरंत आत्मसमर्पण करने के साथ ही बाकी बची 6 दिन की जेल की सजा पूरी करने के भी आदेश दिए.
इससे पूर्व मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल को फटकारने के साथ पूछा था कि वे शुक्रवार तक जवाब दें कि कब तक कर्ज चुकाएंगे. सर्वोच्च अदालत ने राजपाल से यह भी कहा था कि आपको छह दिन की जगह छह माह की जेल होनी चाहिए.
SC rejects petition of actor Rajpal Yadav, directs him to surrender. Yadav has been accused by a businessman for not settling a loan
— ANI (@ANI_news) July 29, 2016
सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि आपने न्यायिक प्रक्रिया को मजाक समझ लिया है. आपको दिखाएंगे कि अदालत की ताकत क्या होती है.
दरअसल अभिनेता राजपाल यादव ने 'अता पता लापता' नाम की फिल्म बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी से पांच करोड़ रुपये का कर्ज लिया था.
कर्ज के पैसे नहीं चुकाने पर कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में राजपाल यादव के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया. कोर्ट में बार-बार कर्ज की रकम चुकाने को लेकर राजपाल टालमटोल कर रहे थे.
अभिनेता ने हाई कोर्ट में नकली दस्तखत वाले झूठे दस्तावेज भी जमा करवाए थे, जिससे नाराज होकर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने दिसंबर 2013 में उन्हें 10 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया था. राजपाल ने चार दिन जेल में भी गुजारे.
First published: 29 July 2016, 15:58 IST