हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट ने दिया राम-रहीम के 'डेरा' की संपत्ति जब्त करने का आदेश

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम को विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद से मची अफरातफरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. हरियाणा-पंजाब के बाद हिंसा की लपटे दिल्ली-एनसीआर तक पहुंच गई हैं. इस बीच पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले पर स्वसंज्ञान लेते हुए डेरा की सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट का आदेश उन हिंसक घटनाओं के बाद आया है जब पंचकूला में विशेष सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को दो बलात्कार के मामलों में दोषी करार दिया. इसके बाद पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था मौजूद होने का दावा करने वाली राज्य सरकार पंगु नजर आई और पंचकूला-सिरसा समेत तमाम जगहों पर मौजूद डेरा समर्थकों की भारी भीड़ बेकाबू होकर हिंसक हो गई.
पंचकूला से शुरू हुई हिंसा-आगजनी की घटनाएं इतनी तेजी से फैलीं और इनकी चपेट में निजी-सरकारी वाहन, संपत्ति, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, पॉवर हाउस, सरकारी कार्यालय समेत तमाम स्थान आ गए. सार्वजनिक और निजी संपत्ति का जमकर नुकसान हुआ, जिसके बाद फैसले से पहले ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का बार-बार आदेश देने वाले हाईकोर्ट को सामने आना पड़ा.
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इन हिंसक घटनाओं में हुए संपत्ति के नुकसान को देखते हुए मामले का स्वसंज्ञान लिया और आदेश दिया कि डेरा सच्चा सौदा की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए, ताकि नुकसान की भरपाई की जा सके.
First published: 25 August 2017, 18:01 ISTPunjab and Haryana High Court says properties of #RamRahimSingh should be attached to pay for the losses due to violence.
— ANI (@ANI) August 25, 2017