आरुषि-हेमराज हत्याकांड: तलवार दंपति की अपील पर इलाहाबाद हार्इकोर्ट सुनाएगा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट बहुचर्चित आरुषि एवं हेमराज हत्याकांड के मामले में सीबीआई अदालत के फैसले के खिलाफ राजेश तलवार और नुपुर तलवार की अपील पर आज फैसला सुना सकता है.
गाजियाबाद स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने 26 नवंबर, 2013 को राजेश और नुपुर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इससे एक दिन पहले इनको दोषी ठहराया गया था. आरुषि इनकी बेटी थी.
राजेश और नुपुर फिलहाल गाजियाबाद की डासना जेल में सजा काट रहे हैं. जस्टिस बीके नारायण और जस्टिस एके मिश्रा की खंडपीठ ने तलवार दंपति की अपील पर सात सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. फैसला सुनाने की तारीख 12 अक्टूबर तय की थी.
पूरा मामला
मई, 2008 में नोएडा के जलवायु विहार इलाके में 14 साल की आरुषि का शव उसके मकान में बरामद हुआ था. शुरुआत में शक की सुई नौकर हेमराज की ओर गई, लेकिन दो दिन बाद मकान की छत से हेमराज का भी शव बरामद किया गया. महीनों तक अखबार की सुर्खियों में रहे इस मामले की ठीक से जांच नहीं करने को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की भारी आलोचना के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी.
अदालत ने नोएडा स्थित इस दंत चिकित्सक दंपति द्वारा दायर अपील पर अपना फैसला गत 11 जनवरी को सुरक्षित रख लिया था. तलवार दंपति को गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने 26 नवंबर, 2013 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इस अदालत ने सीबीआई को तलवार के मकान में रखे इंटरनेट राउटर की जांच से जुड़े रिकॉर्ड्स सुनवाई की अगली तारीख को पेश करने का निर्देश दिया. इस राउटर के बारे में कहा गया था कि हत्या के समय यह राउटर चालू था.