यूपी में सिपाही भर्ती के रिजल्ट पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज यूपी सरकार को एक बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने राज्य में सिपाही भर्ती के अंतिम परिणाम पर रोक लगाने का आदेश दिया है.
जस्टिस तरुण अग्रवाल और जस्टिस वीके मिश्रा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता रणविजय सिंह और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए सिपाही भर्ती के अंतिम परिणामों पर रोक लगाई है.
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूरे मामले मे जवाब-तलब किया है. हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में संशोधित नियमावली को रद्द करने की मांग की गई है.
गौरतलब है कि अखिलेश सरकार ने लिखित परीक्षा को बंद करते हुए केवल हाईस्कूल और इंटर के अंकों और शारीरिक परीक्षा के आधार पर पुलिस भर्ती प्रकिया शुरू की थी.
शारीरिक परीक्षा में साढ़े चार किलोमीटर दौड़ को शामिल किया गया था. राज्य सरकार 28 हजार पुरुष और 5800 महिला सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर चुकी थी. लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.
अब इस मामले पर 22 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी.