काला हिरण शिकार केस में 18 साल बाद सलमान खान को बड़ी राहत

जोधपुर के काला हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान के लिए आज अहम दिन है. जोधपुर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई खत्म हो चुकी है.
हाई कोर्ट आज इस केस में अपना फैसला सुना सकता है. सेशंस कोर्ट से अभिनेता को पांच साल कैद की सजा मिली है. ऐसे में अगर हाई कोर्ट निचली अदालत के फैसले को कायम रखता है, तो सलमान को जेल जाना पड़ सकता है.
18 साल पुराना मामला
सलमान ने सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की थी. हाई कोर्ट में मई महीने में ही सुनवाई खत्म हो चुकी है, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.
हिरण शिकार के करीब 18 साल बाद आ रहे इस फैसले से तय होगा कि सलमान खान एक बार फिर से जेल जाने के लिए सरेंडर करेंगे या फिर बरी होंगे.
न्यायाधीश निर्मलजीत कौर की अदालत में सलमान से जुड़े सभी मामले फैसले के लिए 25 जुलाई को सूचीबद्ध हैं. इस बीच जोधपुर पहुंची सलमान की बहन अलवीरा ने उनके वकीलों से चर्चा की.
काला हिरण केस में अब तक क्या हुआ?
1. दो चिंकारा शिकार के मामले में सलमान खान को पहली बार 17 फरवरी 2006 को जोधपुर की निचली अदालत से एक साल की सजा हुई थी. आरोप है कि जोधपुर के पास भवाद गांव में 26-27 सितंबर की रात 1998 में शिकार किया गया था.
2. सलमान को काले हिरण के शिकार मामले में 10 अप्रैल 2006 को पांच साल की सजा हुई. शिकार का यह मामला जोधपुर के मथानिया के पास घोड़ा फार्म में 28-29 सितंबर 1998 की रात का है. लेकिन बाद में जोधपुर हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई.
3. घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में सलमान को 10 से 15 अप्रैल 2006 तक 6 दिन जोधपुर केंद्रीय कारागार में रहना पड़ा. सेशंस कोर्ट द्वारा इस सजा की पुष्टि करने पर सलमान को 26 से 31 अगस्त 2007 तक जेल में रहना पड़ा था. इस मामले में सलमान हाई कोर्ट से बेल पर हैं. आज इस पर भी फैसला आ सकता है
4. इन दोनों मामले में जोधपुर हाई कोर्ट में 12 मई को सुनवाई पूरी हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था.
5. हिरण शिकार तीसरा केस कंकाणी गांव में 1-2 अक्टूबर 1998 की रात दो काले हिरणों के शिकार का है. ये केस आर्म केस में अतिरिक्त अभियोग लगने की वजह से जुलाई 2012 तक लंबित रहा और अब सेशंस कोर्ट में चल रहा है.
6. सलमान खान पर हिरण शिकार मामले में कुल चार केस दर्ज हुए हैं. मथानिया और भवाद में दो चिंकारा के शिकार के दो अलग-अलग मामले, कांकाणी में हिरण शिकार मामला और लाइसेंस समाप्त हो जाने के बाद भी रायफल रखने (आर्म्स एक्ट) का आरोप. इसी मामले में सोमवार को फैसला आना है.
7. फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सितंबर-अक्टूबर 1998 के दौरान सलमान सहित अन्य अभिनेताओं पर आरोप है. इस मामले में सलमान खान के साथ सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम पर भी शिकार के लिए सलमान को उकसाने का आरोप है.
8. सलमान खान चिंकारा का शिकार करने और घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में 12 अक्टूबर 1998 से 17 अक्टूबर तक पुलिस और न्यायिक हिरासत में रहे. उन्हें 10 से 15 अप्रैल 2006 तक छह दिन जोधपुर सेंट्रल जेल में रहना पड़ा.
9. सितंबर 1998 में राजस्थान में फिल्म निर्माता सूरज बड़जात्या की फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग चल रही थी. सलमान के अलावा सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम भी इस फिल्म में काम कर रहे थे. इन कलाकारों पर भी संरक्षित जानवर काले हिरण के शिकार का आरोप है.
10. इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण गवाह हरीश दुलानी हैं, जो शिकार के समय सलमान की जिप्सी चला रहे थे. हालांकि, वो अभी तक गायब हैं. कुछ लोग कहते हैं कि वो मुंबई में हैं, जबकि कई लोग उनके विदेश में होने के बात कर रहे हैं.
11. हरीश के घर वालों ने भी कभी किसी को नहीं बताया कि वे कहां हैं. बता दें कि हरीश ने इससे पहले सलमान खान के खिलाफ गवाही दी थी, जबकि बाद में वह पलट गए और अभिनेता के पक्ष में आ गए. 17 साल से उनका कोई अता-पता नहीं है.
First published: 25 July 2016, 10:54 IST