आतंकी मसूद को 'जी' बोलने पर बुरे फंसे राहुल गांधी, देशद्रोह समेत कई धाराओं पर शिकायत दर्ज

दिल्ली के एक कार्यक्रम में आतंकी मसूद अजहर को 'जी' बोलने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर की सीजेएम कोर्ट में देशद्रोह समेत आईपीसी की कई धाराओं में शिकायत दर्ज कराई गई है.
राहुल गांधी इस बयान को लेकर पिछले दो दिनों से काफी ट्रोल हो रहे थे. वहीं, विपक्षी पार्टियां उन पर तंज कसनें में लगे थे. मालूम हो कि आतंकी मसूद पुलवामा हमले समेत कई आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले संगठन जैश-ए-मोहम्मद का सरगना है. राहुल गांधी ने एक रैली में 'मसूद अजहर जी' कह दिया था.
सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांत तिवारी की कोर्ट में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. इन धाराओं में 124 ए (देशद्रोह), 153 (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295 (किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करना) शामिल है. इस मामले की सुनवाई कोर्ट में 16 मार्च को होगी.
सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आतंकवादी मसूद अजहर के लिए सम्मानजनक "जी" शब्द का इस्तेमाल कर न केवल लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, बल्कि पूरे देश का अपमान किया है.
इस मामले के अलावा लखनऊ के कैसरबाग कोतवाली में अधिवक्ता अरविंद ने राहुल गांधी के खिलाफ तहरीर दी है. अरविंद का कहना है कि राहुल गांधी ने देश की जनता की भावनाओं पर कुठाराघात किया है.
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First published: 13 March 2019, 9:11 IST