सीबीआई को जब्त दस्तावेज लौटाने की जरूरत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर एक मामले में आज फैसला सुनाते हुए पटियाला हाउस की विशेष अदालत के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें विशेष अदालत ने सीबीआई को प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार के दफ्तर से जब्त दस्तावेज को लौटाने का आदेश दिया था.
दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला केजरीवाल सरकार के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है.
मालूम हो कि सीबीआई ने पिछले साल 15 दिसंबर को भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर छापा मारकर कुछ दस्तावेजों को जब्त कर लिया था.
सीबीआई ने दस्तावेज लौटाने के पटियाला हाउस की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस मामले पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि 'सीबीआई जांच से जुड़े दस्तावेज अपने पास रख सकती है. प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़े आरोपों की जांच चल रही हैं'.
ज्ञात हो कि सीबीआई के छापे और जब्त किये गये दस्तावेज के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने विशेष अदालत में याचिका दायर की थी. इस याचिका में दिल्ली सरकार ने सीबीआई पर आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार के इशारे पर जांच एंजेसी कथित तौर पर ‘बुरी नीयत’ के साथ छापा मारकर दस्तावेज बरामद किए, जिससे दिल्ली सरकार के कामकाज पर बुरा प्रभाव पड़ा.
विशेष अदालत ने जब इस मामले पर सीबीआई के खिलाफ आदेश दिया तो दिल्ली सरकार आक्रामक अंदाज में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से माफी की मांग करने लगी थी.