अवमानना केस : 6 महीने की कैद या जुर्माना, प्रशांत भूषण पर आज अदालत करेगी सजा का ऐलान

अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ आज सजा का ऐलान किया जायेगा. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ भूषण के खिलाफ अपना फैसला आज सुनाएगी. इससे पहले प्रशांत भूषण से अदालत ने माफी मांगने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने इससे इंकार कर दिया. भूषण को सजा के रूप में छह महीने तक का साधारण कारावास, 2,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. 25 अगस्त को शीर्ष अदालत से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने आग्रह किया कि भूषण को न्यायपालिका की आलोचना करने वाले अपने ट्वीट्स पर अवमानना के लिए दंडित करके शहीद न बनाएं.
शीर्ष अदालत ने भूषण को दी जाने वाली सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. इस मामले में न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने पूछा था कि वह माफी क्यों नहीं मांग सकते? शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को भूषण को न्यायपालिका के खिलाफ उनके ट्वीट के लिए आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया था. पिछली सुनवाई में अटॉर्नी जनरल (Attorney General) के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वह सहानुभूतिशील विचार करें और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को माफी दे दें, जिन्हें उनके दो ट्वीट के लिए आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया गया था.
अदालत ने इसके जवाब में कहा कि प्रशांत भूषण ने अभी तक माफी नहीं मांगी है और अपने बचाव में दायर हलफनामे में भी अपमानजनक टिप्पणी की है. भूषण ने अपने ट्वीट्स के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया था और कहा था कि अदालत उन्हें जो भी सजा दे वह भुगतने को तैयार हैं.
वेणुगोपाल ने न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ से भूषण को दंडित नहीं करने का आग्रह किया और कहा की उन्हें चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए. इस पर न्यायमूर्ति मिश्रा ने जवाब दिया "लेकिन अगर भूषण जी को कोई आभास नहीं हो रहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी सलाह क्या काम करेगी?"
अवमानना केस : अटॉर्नी जनरल ने कहा प्रशांत भूषण को माफी दे दीजिये, सुप्रीम कोर्ट से मिला ये जवाब