लॉक डाउन: कोरोना वायरस की वजह से नोएडा में 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई धारा 144

Coronavirus: कोरोना वायरस की वजह से संपूर्ण देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की स्थिति है. वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा में 30 अप्रैल तक धारा 144 बढ़ा दी गई है. जो भी इस फैसले का उल्लंघन करते पाया जाएगा उस पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन एवं स्थानीय स्तर पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. दिशा-निर्देश के अनुसार, खतरनाक कोरोना वायरस से बचाव एवं जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए दिनांक 05.04.2020 तक के लिए पारित प्रतिबंधात्मक आदेश यानि धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता को अब दिनांक 30 अप्रैल, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
आदेश के बाबत अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने जानकारी दी कि कोरोना वायरस के देश में तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार द्वारा देशभर में 21 दिनों यानि दिनांक 14 अप्रैल, 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है. इसके आगे धारा 144 की अवधि में प्रतिबंधित किये गये समस्त निर्देशों को सभी के द्वारा पालन करना आवश्यक है.
उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन अवधि समाप्त होने के पश्चात भी किसी भी तरह का राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा खेल सम्बन्धी आयोजन और किसी प्रकार की प्रदर्शनी, रैली और सभी कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया गया है. उन्होंने लोगों को आगाह किया कि जो भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी.
कोरोना वायरस से भयावह हुई स्थिति, पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की मौत, 3374 पहुंची संक्रमितों की संख्या
ओडिशा: तबलीगी जमात मरकज से लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव, पूरे गांव को किया गया सील