रामदेव के पतंजलि पर लगा 11 लाख का जुर्माना
कैच ब्यूरो
| Updated on: 11 February 2017, 5:46 IST

योग गुरु बाबा रामदेव की आयुर्वेदिक उत्पाद कंपनी पतंजलि पर हरिद्वार के एक स्थानीय अदालत ने उसके पांच उत्पादन इकाइयों पर ‘गलत प्रचार और भ्रामक विज्ञापन’ के मामले में 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
सूचना के मुतबिक एडीएम ललित नारायण मिश्रा की अदालत ने कंपनी से एक माह के भीतर जुर्माना भरने को कहा.
अदालत ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद को गलत प्रचार का दोषी पाया गया क्योंकि कंपनी ने दर्शाया है कि उसके उत्पादों का उत्पादन उसकी अपनी इकाइयां करती हैं जबकि उनका निर्माण कहीं और होता है.
बताया जा रहा है कि रामदेव की कंपनी के खिलाफ जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने साल 2012 में यह केस किया था.
यह मामला पतंजलि द्वारा उत्पादित सरसों के तेल, नमक, अनानास जैम, बेसन एवं शहर के रुद्रपुर प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण में असफल रहने के बाद दर्ज कराया गया था.