12 साल से कम की बच्चियों के रेप पर मिलेगी सजा-ए-मौत, संसद में पास हुआ विधेयक
कैच ब्यूरो
| Updated on: 7 August 2018, 7:52 IST

साथ ही उन्होंने बताया कि रेप की घटना में पीड़ित को तुरंत फर्स्ट ऐड मिलेगा जो की निशुल्क होगा. और अस्पताल की जिम्मेदारी है की पुलिस को तुरंत इस घटना की जानकारी दे.
इसी के साथ एक बड़े अहम मुद्दे पर रिजिजू ने बताया की रेप की जांच के चलते पीड़िता से उसके आचरण के बारे में कोई भी सवाल जवाब नहीं किया जा सकता है. साथ ही उन्होंने बतया की IPC की शब्दावली के तहत बिल में 16 साल से कम उम्र के लिए भी बच्ची की जगह महिला शब्द का इस्तेमाल किया गया है.
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