दिल्ली: जीबी रोड के एक कोठे को बंद करने का आदेश

दिल्ली की एक अदालत ने जीबी रोड के रेड लाइट एरिया में स्थित एक कोठे को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है. इस मामले में कोर्ट ने 36 साल की एक महिला को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
अदालत ने दिल्ली की निवासी कांची तमांग को अनैतिक देहव्यापार (रोकथाम) कानून की धारा तीन (वेश्यालय चलाना या परिसर को वेश्यालय के रूप में प्रयोग करने की अनुमति देने के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराते हुए जेल की सजा सुनाई.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार ने कहा कि आरोपी को इस कानून की धारा तीन के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और यह भी साबित हुआ कि उसे दिल्ली के जीबी रोड के एक कोठे का कब्जा हासिल था.
अदालत ने कहा कि कानून की धारा 18 (2) के तहत निर्देश दिया जाता है कि वेश्यालय को तत्काल सील किया जाए. अदालत ने निर्देश दिया कि इस आदेश की एक प्रति जरूरी कार्रवाई के लिए कमला मार्केट थाने के प्रभारी को भेजी जाए.