दिल्ली हाईकोर्ट ने मशहूर TV एंकर सुहैब इलियासी को पत्नी के मर्डर केस में किया बरी

दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीविजन के मशहूर क्राइम शो 'इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड' के एंकर सुहैब इलियासी को पत्नी के मर्डर केस में बड़ी राहत दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सुहैब इलियासी को पत्नी के हत्या मामले में बरी कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया है. बता दें कि पत्नी की हत्या के आरोप में दिल्ली की एक निचली अदालत ने सुहैब इलियासी दोषी करार दिया था. उनको उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
मीडिया खबरों के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुहैब इलियासी को पत्नी की हत्या मामले में बरी कर दिया है. सुहैब इलियासी ने दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी. जिस पर जस्टिस एस मुरलीधर और विनोद गोयल की एक खंडपीठ ने सुनवाई की. सुनवाई के बाद जस्टिस एस मुरलीधर और विनोद गोयल की एक खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए इलियासी को पत्नी की हत्या के मामले में बरी कर दिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में इलियासी को बरी किया है. न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने कहा कि इलियासी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जो अपराध को अपराध की तरह इंगित करता हो.
Delhi High Court allows appeal of former TV anchor and producer Suhaib Ilyasi and acquits him in murder case of his wife.Earlier trial court had sentenced him to life term for the murder pic.twitter.com/YB1451ArMC
— ANI (@ANI) October 5, 2018
आपको बता दें कि सुहैब इलियासी को शुरुआत में पत्नी की हत्या मामले में आईपीसी की धारा 304बी (दहेज हत्या) सहित कुछ अन्य हल्की धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया था. अंजू की बहन और मां ने अदालत में मांग करते हुए इलियासी के खिलाफ हत्या का मामला चलाने की मांग की. जिसको ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया.
इसके बाद अंजू की बहन और मां ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की. दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्त 2014 में सुहैब इलियासी पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश दिया. 20 दिसंबर, 2017 को पत्नी की हत्या मामले में सुहैब इलियासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.
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First published: 5 October 2018, 12:30 IST