जेएनयू विवाद: कन्हैया कुमार के खिलाफ 19 सितंबर तक कार्रवाई पर रोक

दिल्ली की जवाहर लाल यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. कथित देशविरोधी नारेबाजी के आरोप में कन्हैया समेत कई छात्रों के खिलाफ मामला चल रहा है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए. इसमें जुर्माना भी शामिल है. इसी साल 9 फरवरी को जेएनयू कैंपस में कथित रूप से देशविरोधी नारेबाजी का मामला सामने आया था.
Delhi High Court asks JNU to not take any action including penalty against JNUSU president Kanhaiya Kumar till September 19
— ANI (@ANI_news) September 6, 2016
क्या है पूरा मामला?
नौ फरवरी को आयोजित हुए विवादास्पद समारोह के चलते कन्हैया, अनिर्बान और उमर पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था. विश्वविद्यालय ने कन्हैया पर 10 हजार, जबकि उमर और अनिर्बान पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था.
जेएनयू में हुए इस कार्यक्रम के संबंध में उच्च स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर इन तीनों और कुछ अन्य छात्रों के खिलाफ अलग-अलग कार्रवाई की गई थी. उमर को एक सेमेस्टर और अनिर्बान को जुलाई तक के लिए निष्कासित किया गया था.
याचिकाकर्ताओं ने विश्वविद्यालय की ओर से लगाए गए जुर्माने और सजा को चुनौती दी थी. इसके साथ ही दो छात्रों से हॉस्टल सुविधाएं वापस लिए जाने को भी चुनौती दी गई थी.
उच्च स्तरीय जांच कमेटी की सिफारिश के बाद सजा के खिलाफ जेएनयू में छात्रों ने 16 दिन तक बेमियादी भूख हड़ताल की थी. जांच कमेटी की रिपोर्ट पर मिली सजा के मामले में 13 मई को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद अनशन खत्म कर दिया गया था. जेएनयू के छात्र 28 अप्रैल से भूख हड़ताल कर रहे थे.
First published: 6 September 2016, 3:13 IST