सरकार ने गहनों को किया टैक्स फ्रीः पत्नियों को आधा किलो और पतियों को 100 ग्राम सोना रखने की इजाजत

महिलाओं की पहली पसंद माने जाने वाले सोने के गहनों पर सरकार ने अपनी नजर नहीं लगाई है. केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लोगों के पुश्तैनी गहनों पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा.
आयकर कानून में संशोधन बिल पेश होने के बाद पुश्तैनी गहनों पर टैक्स लगाए जाने की अफवाहों का बाजार तेजी से गर्म हो गया था. देशभर के लोग विशेषकर गृहणियां-महिलाएं ज्यादा परेशान हो गईं थीं कि उनके गहनों पर सरकार की बुरी नजर है और उन्हें इसे अपने पास रखने के लिए टैक्स देना पड़ेगा.
रातों-रात 'गोल्डन बाबा' बन गया एक कारोबारी, करोड़ों का सोना पहनकर लातें हैं कांवड़
लेकिन इस बीच बृहस्पतिवार को वित्त मंत्रालय ने अफवाहों पर विराम लगाते हुए बयान जारी किया कि पुश्तैनी गहनों या घोषित आय से खरीदे गए सोने और गहनों पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा. मंत्रालय ने यह भी कहा कि आयकर कानून संशोधन बिल 2016 को लेकर फैलाई जा रहीं तमाम तरह की अफवाहें आधारहीन हैं.
इतना ही नहीं मंत्रालय ने हर विवाहित महिला को 500 ग्राम, अविवाहित महिला को 250 ग्राम और पुरुषों को 100 ग्राम सोना रखने की छूट दे दी है. सरका द्वारा सोना रखने की इस सीमा की घोषणा करने का मतलब यह है कि अगर किसी के घर आयकर के छापे में इस मात्रा में सोना या सोने के गहने मिलते हैं तो उसे जब्त नहीं किया जाएगा.
एक भारतीय ने सवा करोड़ की शर्ट पहनकर बनाया विश्व रिकॉर्ड
सरकार के मुताबिक इस संशोधन बिल में सिर्फ उन निवेशों पर टैक्स लगाने का प्रावधान है जिनकी घोषणा नहीं की गई हो या ब्योरा न दिया गया हो. कहा गया है कि यह प्रावधान यानी अघोषित संपत्तियों पर कर लगाने का नियम तो 1960 से ही चलता आ रहा है.
अब ऐसे अघोषित निवेशों पर टैक्स की मौजूदा 30 फीसदी दर को बढ़ाते हुए दोगुना यानी 60 फीसदी कर दिया गया है. सरकार इस पर 25 फीसदी का सरचार्ज और सेस भी लगाएगी.