गुजरात: BJP सरकार ने ही नहीं मानी मोदी सरकार की बात, नए ट्रैफिक नियमों के जुर्माने में कर दी कटौती

देश में 1 सितंबर से लागू हुए नए मोटर व्हीकल अधिनियम 2019 ने जहां एक तरफ ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए मुसीबत खड़ा किया हुआ है. वहीं दूसरी तरफ गुजरात की भाजपा सरकार ने ही यह नियम मानने से एक तरह से मना कर दिया है और भारी-भरकम जुर्माने की रकम में कटौती कर दी है.
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बड़ा ऐलान करते हुए जुर्माने की रकम को कम कर दिया है. बीजेपी सरकार ने मुख्य रूप से टू व्हीलर और कृषि काम में लगे वाहनों को ये छूट दी है. रूपाणी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने नए नियमों की धारा 50 में बदलाव किया है.
Gujarat Chief Minister Vijay Rupani: Driving a vehicle dangerously attracts a fine of ₹5000 as per new rules, however, in Gujarat it will be ₹1500 for three-wheelers, ₹3000 for Light Motor Vehicles (LMVs) and ₹5000 for others. https://t.co/IEPzlq6DJi
— ANI (@ANI) September 10, 2019
रूपाणी ने बताया कि हमने जुर्माने की रकम को कम किया है. गुजरात में नए नियम 16 सितंबर से अमल में आएंगे. गुजरात ने इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, जिसमें जुर्माने की रकम घटाने का निर्णय लिया गया. नए नियम के तहत, हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना 1000 रुपए है. लेकिन गुजरात सरकार ने इसे बदलकर 500 कर दिया गया है. सीट बेल्ट नहीं लगाने पर नए नियम के तहत 1000 रुपये फाइन है. गुजरात में इसे 500 कर दिया है.
ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर नए नियम के तहत 5000 रुपये जुर्माना है. लेकिन गुजरात सरकार ने टू व्हीलर वाहन चालकों को दो हजार और बाकी वाहनों को 3 हजार जुर्माना कर दिया है. लाइसेंस, बीमा, आरसी न होने पर पहलीं बार 500 रुपये दूसरी बार 1000 रुपये जुर्माना. ट्रिपल सवारी में 1000 जुर्माना है, लेकिन गुजरात ने 100 रुपये कर दिया है.
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First published: 10 September 2019, 19:35 IST