खुश हो जाइए ! अगर आपके पास नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस, तब भी ट्रैफिक पुलिस नहीं काटेगी चालान

देश में 1 सितंबर से लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट ने ट्रैफिक रूल्स फॉलो न करने वालों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं. पूरे देश में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर भारी-भरकम चालान कट रहे हैं. हालांकि अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं हैं. अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तब भी ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काटेगी.
जी हां, सच पढ़ा आपने. तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस अब तगड़ा चालान नहीं लगा रही है, बल्कि उनकी मदद करनी शुरू कर दी है. हैदराबाद में पुलिस बगैर हेल्मेट और डॉक्यूमेंट के वाहन चलाने वाले चालकों पर जुर्माना नहीं लगा रही है.

हैदराबाद की ट्रैफिक पुलिस ने फैसला किया है कि जो भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस पकड़ा जाएगा, उनका तत्काल लाइसेंस बनवाने के बजाए लर्निंग लाइसेंस का पंजीकरण करा दिया जाएगा. रचकोंडा के कमिश्नर ने पहल की है कि हेल्मेट नही पहनने वालों, बीमा और PUC के बिना वाहन चलाने वालों और लाइसेंस नहीं रखने वालों का कोई चालान नहीं काटा जाएगा.
ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों को हेल्मेट खरीदने और बीमा तथा PUC सर्टिफिकेट हासिल करने में मदद करेगी. जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, पुलिस घटनास्थल पर ही उनका ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बुक करेगी.

इस बाबत ट्रैफिक पुलिस डिप्टी कमिश्नर एन. दिव्यचरण राव ने बताया कि जिन लोगों को भी ट्रैफिक चालान को लेकर गलतफहमी है, उनके लिए यह अनोखी पहल है. राव ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर यहां चालान नहीं काटा जाएगा बल्कि उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सलाह दी जाएगी और उनकी मदद की जाएगी.
गौरतलब है कि इन दिनों ट्रैफिक पुलिस द्वारा भारी-भरकम चालान काटने की कई खबरें लोगों के होश उड़ा रही हैं. ओडिशा के संबलपुर में तो ट्रैफिक नियम तोड़ने पर नगालैंड के एक ट्रक मालिक पर 6,53,100 रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा दिल्ली में एक स्कूटी चालक पर 23,000 का जुर्माना लगाया गया जबकि उसकी स्कूटी की कीमत 15,000 ही थी.
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First published: 16 September 2019, 13:10 IST