INX मीडिया केस: चिदंबरम की हो सकती है गिरफ्तारी, हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत अर्जी

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को INX मीडिया केस में बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. ईडी और सीबीआई जल्द ही चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकते हैं. INX मीडिया केस में बड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामले में वह आरोपी बनाए गए थे.
इस मामले में पी चिदंबरम के खिलाफ भ्रष्टाचार और प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन का मामला दर्ज किया है. 25 जनवरी को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सुनील गौड़ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी थीं. इसके बाद चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था.
Delhi High Court dismisses both anticipatory bail pleas of Former Union Finance Minister P Chidambaram in connection with INX Media case. pic.twitter.com/Gbt4Py4y8m
— ANI (@ANI) August 20, 2019
INX मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से गैरकानूनी रूप से स्वीकृति दिलाने के लिए चिदंबरम पर 305 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है. अभी तक चिदंबरम को मामले में कोर्ट से करीब दो दर्जन बार अंतरिम प्रोटेक्शन यानी गिरफ्तारी पर राहत मिली हुई थी. मामला 2007 का है तब पी चिदंबरम यूपीए सरकार में वित्त मंत्री के पद पर तैनात थे.
सीबीआई और ईडी इस मामले में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. हालांकि अभी वो जमानत पर हैं. इंद्राणी मुखर्जी के 4 जुलाई को सरकारी गवाह बनने के बाद मामले में नया मोड़ आया था. साल 2017 में सीबीआई ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से मिली स्वीकृति में गड़बड़ी पर FIR दर्ज की थी. वहीं ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है.
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First published: 20 August 2019, 15:53 IST