INX मीडिया केस: चिदंबरम की शिकायत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सुरेश कुमार कैत 4 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई करेंगे. चिदंबरम ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी दुर्भावनापूर्ण थी और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से की गई थी. उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास कानून की प्रक्रिया से बचने कभी कोशिश नहीं की और पूरे जांच के लिए उपलब्ध है.
याचिका में कहा गया है कि जांच एजेंसी ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता से किसी भी तरह की वसूली नहीं की और एजेंसी द्वारा तलाशी के दौरान कोई भी दस्तावेज या सामग्री जब्त नहीं की गई. पूर्व वित्त मंत्री ने आगे कहा कि अन्य सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं. मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के बाद ईडी ने चिदंबरम को हिरासत में ले लिया था. उन्हें 24 अक्टूबर को विशेष अदालत में पेश किया जाएगा.
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द कर दिया और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को जमानत दे दी. शीर्ष अदालत का आदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की गिरफ्तारी के 61 दिन बाद आया.
CBI ने 15 मई 2017 को चिदंबरम के खिलाफ INX मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में कथित अनियमितताओं के लिए 2007 में 305 करोड़ की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्री रहते हुए एफआईआर दर्ज की थी.
ईडी ने 21 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया गया था.
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First published: 24 October 2019, 12:58 IST