INX मीडिया केस: 27 अप्रैल तक कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं कर सकती ED, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

INX मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 अप्रैल रखी है. साथ ही कहा है कि तब तक प्रवर्तन निदेशालय कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं कर सकती है.
कार्ति पर आरोप है कि 2007 में उनके पिता पी चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया को करीब 305 करोड़ रुपये की विदेशी फंडिंग लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी एफआईपीबी से मंजूरी लेने में गड़बड़ी की गई थी.
इससे पहले 31 मार्च को आईएनएक्स मीडिया समूह से घूस लेने के आरोपी पीटर मुखर्जी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 13 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया था. इस मामले में पीटर की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी भी आरोपी हैं. मामले में सीबीआई ने कार्ति का आमना-सामना पीटर और इंद्राणी से करवा चुकी है.
घंटों चली मुलाकात के बाद कार्ति चिदंबरम ने कहा था कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं. उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ चल रही कार्रवाई पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है.
Supreme Court adjourned #KartiChidambaram case for further hearing till April 27. ED cannot arrest him till then. #INXMediaCase (file pic) pic.twitter.com/Ur4FF3Dbag
— ANI (@ANI) April 2, 2018
क्या है पूरा मामला
INX मीडिया का यह मामला 2007 है उस वक़्त पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे. आरोप है कि 2007 में चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड़ रुपये की रकम दिलाने के लिए विदेशी निवेश से जुड़े एफआईपीबी (फॉरन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड) की मंजूरी दिलाने और इस कंपनी को जांच से बचाने के लिए कार्ति ने 10 लाख रुपये लिए थे.
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उस दौरान कंपनी के मालिक इंद्राणी मुखर्जी और पीटर थे. सूत्रों का कहना है कि इंद्राणी ने सीबीआई को बयान दिया है कि कार्ति ने एफआईपीबी क्लीयरेंस के लिए उनसे एक मिलियन डॉलर (6.5 करोड़ रुपये) की मांग की थी. सीबीआई ने इसी बयान को आधार बनाकर कार्ति को गिरफ्तार किया है.
First published: 2 April 2018, 15:46 IST