IRCTC ने नियमों में किया बदलाव, अब इस तरह होगी टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन

आईआरसीटीसी (IRCTC) ने ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों में कई बदलाव किए है. यात्री अब 120 दिन पहले अपना टिकट बुक करवा सकते हैं, अभी तक इसकी अवधि 90 दिनों की थी. वहीं एक यूजर महीने में केवल 6 टिकट ही बुक कर सकता है, अगर यूजर का अकाउंट आधार से लिंक है तो एक महीने में 12 टिकट बुक कराया जा सकता है. इसके अलावा भी IRCTC ने कई नियमों में भी बदलाव किए हैं.
रेल राज्य मंत्री राजेन गोहेन ने लोकसभा में एक लिखित जबाब में इस बात की घोषणा की है. उन्होंने बताया कि यह बदलाव भारतीय रेलवे के ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन सिस्टम और तत्काल टिकट बुकिंग स्कीम (current Reservation) को बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं.
रेलवे ने हाल ही में तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम का गलत फायदा उठाने से लोगों को रोकने के लिए भी नियमों में कुछ संशोधन किए हैं. गौरतलब है कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग में बिचौलिए टिकट की हेराफेरी करते हैं और जरुरतमंदो को समय पर टिकट उपलब्ध नहीं हो पता.
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IRCTC के नए नियम
तत्काल टिकट की बुकिंग यात्रा से एक दिन पहले की जा सकती है. एसी कोच की बुकिंग सुबह 10 बजे से जबकि स्लीपर क्लास की बुकिंग सुबह 11 बजे से होगी.
एक दिन में एक पहचान पात्र (Identity-Card) से सुबह 10 से 12 के बीच केवल 2 टिकट ही बुक किए जा सकते हैं. तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान एक समय पर दो स्टेशन के बीच 6 सीट बुक की जा सकती है.
अधिकृत ट्रैवल एजेंट सुबह 8 से 8:30 के बीच, 10 से 10:30 के बीच और 11 से 11:30 के बीच टिकट बुक कर सकते हैं लेकिन शुरू के 30 मिनट तक तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकते हैं.
ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान यात्री की जानकारी भरने के लिए केवल 25 सेकेंड का समय होगा. वहीं पैसेंजर पेज व पेमेंट पेज पर कैपचा भरने के लिए केवल 5 सेकेंड का समय मिलेगा, नेटबैंकिंग के जरिए पेमेंट करने के लिए वन टाइम पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा.
रिफंड क्लेम भी कर सकते हैं
यदि ट्रेन का रूट बदला जाता है और यात्री उस रूट से यात्रा नहीं कर रहा हो, तो रिफंड क्लेम कर सकता है. यदि यात्री का टिकट लोवर क्लास के डिब्बे में शिफ्ट कर दिया जाए तो वह रिफंड क्लेम कर सकता है, लेकिन यदि यात्री यात्रा करना चाहता है तो वह किराए का अंतर वापस ले सकता है.
अब ट्रेन लेट होने पर वापस मिलेगा पूरा किराया
रेलवे ने नए नियम के तहत यात्रियों सुविधा दी है. ट्रेन के 3 घंटे लेट होने की स्थिति में अब ऑनलाइन टिकट (ई -टिकट) बुक करवाने वालों को भी किराये का पूरा पैसा वापस मिलेगा. पहले यह सुविधा सिर्फ रेलवे काउंटर से टिकट करवाने वालों के लिए ही उपलब्ध थी. इसके साथ ही ट्रेन 3 घंटे लेट होने के बाद टिकट कैंसिल करवाते ही ई-टिकट की आधी राशि खाते में तुरंत वापस आ जाएगी.
First published: 17 April 2018, 13:48 IST