JNU के लापता छात्र नजीब को ढूंढ नहीं पाई CBI, कोर्ट ने दी केस बंद करने की अनुमति
कैच ब्यूरो
| Updated on: 8 October 2018, 13:28 IST

बता दें कि सीबीआई ने नजीब के न मिलने पर हाईकोर्ट से सीआर लगाने की अनुमति मांगी थी. सीबीआई ने हाईकोर्ट को बताया था कि नजीब को गायब हुए 1 साल 11 महीने 14 दिन हो गए हैं लेकिन सीबीआई को नजीब का कोई सुराग नही मिला. सीबीआई ने कहा कि इसका पूरा प्रयास किया गया लेकिन कहीं भी कोई जानकारी नही मिली.
Delhi High Court court today disposed off the petition filed by Fatima Nafis (mother of Najeeb Ahmad) & allowed CBI to file closure report in the case. Najeeb Ahmad, a JNU student, has been missing since 15 October 2016. https://t.co/15BiQ6qLlr
— ANI (@ANI) October 8, 2018
हाईकोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट पेश करने की अनुमति देते हुए कहा कि नजीब की मां को अगर कोई शिकायत है तो वो ट्रायल कोर्ट जा सकती हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें जांच की स्टेटस रिपोर्ट चाहिए तो वो इसके लिए ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर सकती हैं. अदालत ने नजीब की मां और सीबीआई की दलीलों पर सुनवाई पूरी की.
बता दें कि 15 अक्टूबर 2016 को जेएनयू के माही-मांडवी छात्रावास में रहने वाले नजीब लापता हो गए थे. पिछली रात उनका कुछ छात्रों से झगड़ा हुआ था. दूसरे छात्र कथित तौर पर एबीवीपी के बताए गए थे. सीबीआई ने पिछले साल 16 मई को मामले में जांच संभाली थी.
First published: 8 October 2018, 12:55 IST