कठुआ रेप पीड़ित मासूम की पहचान उजागर करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कई मीडिया चैनलों को भेजा नोटिस

जम्मू-कश्मीर के कठुआ इलाके में 8 साल की बच्ची के साथ वीभत्स गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. इस बीच खबर है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कुुछ मीडिया चैनलों को मासूम का नाम उजागर करनेे और फोटो चलाने पर नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने इसे अंडर सेक्शन 228ए-ई का उल्लंघन माना है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के समूह ने कठुआ रेप और मर्डर केस में रुकावट पर चीफ जस्टिस से संज्ञान लेने की गुहार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट में समूह ने कहा कि वहां केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है. सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते हुए वकीलों ने कहा कि कई घंटे तक चार्जशीट दाखिल नहीं होने दी गई.
वकीलों ने कहा कि महिला वकील को भी धमकी दी जा रही है. हालांकि, वकीलों के आग्रह पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास फिलहाल इस मामले पर कोई रिकॉर्ड नहीं है. आप रिकॉर्ड पर कुछ दाखिल कीजिए, फिर हम केस को देखेंगे.
Delhi High Court today issued notice to some media houses on the publication of the identity of 8 year old minor girl(#KathuaCase victim). Court termed it as violation section 228A to E. Court took suo moto cognizance of the issue
— ANI (@ANI) April 13, 2018
गौरतलब है कि आठ साल की मासूम को उस समय अगवा किया गया था जब वह चराने के लिए लाए अपने घोड़ों को ढूंढ रही थी. अपने दोस्त के साथ मिलकर नाबालिग ने मासूम को अगवा करके एक मंदिर में बंधक बनाकर रखा. इसके बाद लगातार एक हफ्ते तक मासूम के साथ सात लोगों ने बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या करके शव जंगल में फेंक दिया.
इस मामले में जम्मू और कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद ने कहा, यह जघन्य अपराध है. इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता. एसआईटी ने काफी अच्छा काम किया है और आरोप पत्र दायर कर दिया है. हमें भरोसा है कि इंसाफ जरूर होगा.
First published: 13 April 2018, 14:31 IST