मुंबई: कीनन-रुबेन मर्डर केस में चारों दोषियों को उम्रकैद
2011 के चर्चित कीनन-रूबेन हत्याकांड में मुंबई सेशंस कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है. कोर्ट ने चारों आरोपियों जितेंद्र राणा, सुनील बोध, सतीश दुल्हज और दीपक तिवाल को हत्या और छेड़छाड़ का दोषी करार दिया है.
कोर्ट ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं फैसले में कोर्ट ने ये भी माना कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर दोनों की हत्या की गई थी.
अक्टूबर 2011 में वारदात
मुंबई के पॉश अंधेरी वेस्ट इलाके में 20 अक्टूबर 2011 को दोस्त के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर कीनन और रूबेन नाम के दो लड़कों की हत्या कर दी गई थी.
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20 अक्टूबर 2011 की रात कीनन सैंटोस और रूबेन फर्नांडीज अपने दोस्त अविनाश सोलंकी, बेंजामिंस फर्नांडिस, प्रियंका और दो अन्य महिलाओं के साथ एक रेस्त्रां में गए थे.
अंधेरी वेस्ट के अंबोली इलाके के एक रेस्त्रां से डिनर करने के बाद वो बाहर निकले. आरोप है कि इसी दौरान कुछ स्थानीय लड़कों ने उनके महिला दोस्त के साथ छेड़खानी की.
छेड़खानी के विरोध पर हत्या
प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के मुताबिक, कीनन और रूबेन ने इसका विरोध किया और उन लड़कों को पीट कर वहां से भगा दिया. लेकिन कुछ देर बाद वो अपने साथियों के साथ वापस लौटे. कीनन और रूबेन की पिटाई करने के बाद उन पर चाकुओं से हमला किया गया.
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इस हमले में कीनन की मौके पर ही मौत हो गई जबकि रूबेन ने घटना के दस दिन बाद अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.
पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को हत्या और 17 लोगों को दंगा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट के हवाले कर दिया था.