केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- SC/ST एक्ट पर फैसला वापस लें, बदलाव से कमजोर हुआ कानून

केंद्र सरकार ने SC/ST एक्ट में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले को वापस लेने को कहा है. सरकार ने कहा कि कोर्ट के फैसले से यह कानून कमजोर हुआ है. केंद्र सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन प्रावधानों पर असर पड़ेगा जो काफी महत्वपूर्ण हैं.
केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एससी-एसटी एक्ट कमजोर होगा.
Central govt files written reply in Supreme Court over the judgement regarding SC/ST Act, states, 'It is submitted that the confusion created by this judgment may have to be corrected by reviewing the judgment and recalling the directions issued by this Honorable Court.' pic.twitter.com/lscZsRJdAB
— ANI (@ANI) April 12, 2018
केन्द्र ने कहा कि एससी-एसटी एक्ट पर उसके फैसले ने इसके प्रावधानों को कमजोर किया है, जिससे देश को बहुत नुकसान पहुंचा है. अटार्नी जनरल ने कहा कि FIR दर्ज करने से पहले DSP द्वारा जांच के आदेश अथॉरिटी को एक्ट के विपरीत काम करने को विवश करना है और ये कानून का उलंधन है.
अटार्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरी तरह से इस पर आधारित है कि कोर्ट कानून बना सकता है और उसके पास कानून बनाने का अधिकार है लेकिन तब जब उस विषय को लेकर कोई कानून न हो. यानी कोर्ट तभी कानून बना सकता है जब कानून न हो.
First published: 12 April 2018, 15:18 IST