Motor Vehicle Act 2019 : चप्पल या सैंडिल पहनकर चलाई बाइक तो लगेगा भारी जुर्माना, दोबारा पकड़े गए तो जाएंगे जेल

Motor Vehicle Act 2019 : भारत में 1 सितंबर से नया मोटर वाहन अधिनियम 2019 प्रभावी होने के बाद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है. आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि व्हीकल ऐक्ट के तहत चप्पल या सैंडल पहनकर बाइक चलाने पर भी जुर्माना लगता है. एक्ट के अनुसार, हवाई चप्पल पहनकर गियर वाला दोपहिया वाहन चलाना ट्रैफिक रूल के खिलाफ है.
चप्पल या सैंडल पहनकर दोपहिया वाहन चलाने पर जुर्माना काफी पहले से है. हालांकि अभी तक यह सख्ती से लागू नहीं होता था, लेकिन अब चप्पल या सैंडल पहनकर बाइक चलाने पर भी चालान किया जाएगा. ट्रैफिक अधिकारियों ने बताया कि यातायात के नियमों के मुताबिक हवाई चप्पल पहनकर गियर वाला दोपहिया वाहन चलाना ट्रैफिक रूल के विरुद्ध है.
अब जबकि मोटर वाहन अधिनियम 2019 लागू हो चुका है और ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है तो अब चप्पल या सैंडल पहनकर दोपहिया वाहन चलाने वालों का जुर्माना काटा जाएगा.
नया मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है. देशभर में इसे एक सितंबर से सरकार ने प्रभावी कर दिया है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट में नई पेनाल्टी से नियमों का उल्लंघन करने वालों में डर पैदा होगा. उन्होंने यह भी कहा कि नियमों में सख्ती पैसा कमाने के लिए नहीं है.
जानिए कितना है चालान?
ड्राइविंग लाइसेंस नहीं – 5 हज़ार रुपये
गाड़ी की आरसी नहीं – 5 हज़ार रुपये
गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं – 2 हज़ार रुपये
प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं – 10 हज़ार रुपये
हेलमेट नहीं या उतारकर रखे हैं – 1 हज़ार रुपये
PM मोदी की ये बात मान ली तो गाड़ी के कागज बिना भी आपको नहीं देना होगा भारी-भरकम चालान
सावधान: अगर चालान की ज्यादा रकम देख गाड़ी छोड़कर भागे तो देनी पड़ सकती है दोगुनी पेनाल्टी