नाबालिग चलाते हैं बाइक तो हो जाएं सावधान, ट्रैफिक पुलिस ने काटा 42,500 रुपये का चालान

Motor Vehicle Act 2019: केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2019 से देश में नया मोटर वाहन एक्ट प्रभावी कर दिया है. इसके बाद से ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है. इसी के तहत ओडिशा के भद्रक जिले में एक नाबालिग को वाहन चलाने पर पकड़े जाने पर 42,500 का चालान काटा गया.
मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत बाइक के मालिक को 42,500 रुपये का चालान भेजा गया. इस बाबत ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जो नाबालिग बाइक चला रहा था, वह भद्रक जिले के भंडारीपोखरी ब्लॉक के नुआपोखरी गांव का निवासी है. वाहन के मालिक नारायण बेहरा के खिलाफ 42,500 रुपये का चालान जारी किया गया है.
आरटीओ अधिकारियों ने नाबालिग को बाइक चलाते पकड़ा. इस दौरान नाबालिग की बाइक पर दो अन्य लोग बैठे थे. इन तीनों को पकड़ने के बाद नाबालिग और वाहन मालिक के खिलाफ चालान किया गया. चालान के तहत 500 रुपये का जुर्माना सामान्य अपराध पर लगाया गया.
इसके अलावा 5 हजार रुपये का जुर्माना ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर लगाया गया. 5 हजार रुपये का जुर्माना बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने की अनुमति देने पर लगाया गया. 5 हजार रुपये यातायात नियमों की अनदेखी करने पर लगाया गया. एक हजार रुपये तीन सवारी बैठाने, एक हजार बिना हेलमेट के वाहन चलाने और 25 हजार का जुर्माना नाबलिग द्वारा बाइक चलाने को लेकर ठोका गया.
इस पर राज्य परिवाहन प्राधिकरण ने कहा कि गाड़ी चला रहे नाबालिग के परिजनों को 25 हजार का जुर्माना भरना होगा. इसके अलावा लड़के को 25 साल होने तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा.
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First published: 8 February 2020, 18:10 IST