ऑड-ईवन फॉर्मूले पर दिल्ली सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली सरकार के ऑड-ईवन फॉर्मूले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई की मांग ठुकरा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई है. याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसने ऑड-ईवन फार्मूले को मंजूरी दी है.
याचिका युवा वकील बी. बद्रीनाथ ने दायर की थी. चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि लोग प्रदूषण की वजह से मर रहे हैं और आप इस योजना को चुनौती दे रहे हैं. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता के इरादों पर भी संदेह जताया और कहा कि क्या उन्होंने ऐसा सिर्फ चर्चा में आने के लिए किया है.
चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि शहर की आबोहवा साफ करने के लिए सरकार ही नहीं, बल्कि हम सब को मिलकर सहयोग करना होगा. अगर कोई कमी होगी तो कोर्ट जरूर सरकार को निर्देश जारी करेगा. चीफ जस्टिस ने कहा कि ये याचिका पब्लिसिटी स्टंट लगती है.
राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर दिल्ली हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार ने पहली जनवरी से 15 जनवरी तक ट्रायल के तौर पर यह फार्मूला जारी किया था. 15 जनवरी के बाद इस फॉर्मूले की समीक्षा होनी है जिसके बाद यह तय किया जाएगा इसे जारी रखा जाए या नहीं.
गौरतलब है कि चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर खुद भी दूसरे न्यायाधीशों के साथ कारपूलिंग करके ऑड-ईवन फार्मूले का पालन कर रहे हैं.