Rafale Deal: SC ने दी सरकार को राहत, कहा- अब नहीं पूछी जानी चाहिए राफेल सौदे की कीमत

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि विवादास्पद राफेल सौदे की कीमत के विवरण पर अब चर्चा नहीं की जानी चाहिए. इस मामले में कई याचिकाकर्ताओं ने सीबीआई जांच कीमांग की है. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एसके कौल और केएम जोसेफ वकील प्रशांत भूषण और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेताओं यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रहे हैं.
गोगोई ने कहा, "इस पर बहस करने की जरूरत तब है जब अदालत फैसला करती है कि राफेल सौदे की कीमत पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत है. गौरतलब है कि कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने इस सौदे के लिए कई ज्यादा कीमत चुके है. कांग्रेस का आरोप है कि इस सौदे से कारोबारी अनिल अंबानी को फायदा हुआ है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों को सितंबर में पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के इस दावे ने बल दिया था जिसमे कहा गया था कि अंबानी के रिलायंस डिफेंस का नाम सरकार ने प्रस्तावित किया था.
अदालत में अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने मांग की कि याचिकाकर्ता उस व्यक्ति की पहचान करें जिसने उन्हें सौदे की कीमतों के तकनीकी विवरणों के बारे में बताया. वेणुगोपाल ने पूछा, भूषण को इसका कैसे पता चला, वेणुगोपाल ने कहा उन्हें इस मामले में स्रोत का खुलासा करना चाहिए. " भूषण ने कहा कि उन्होंने 2008 की किताब से जानकारी प्राप्त की और संसद में जानकारी दो बार दी जा चुकी है.
उन्होंने कहा "यदि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो सरकार ने संसद में इसका खुलासा कर दो बार राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया है." वेणुगोपाल ने कहा ''सरकार इस मामले को गुप्तता बरतनी चाहती है क्योंकि इसमें हथियार और एवियनिक्स शामिल हैं. सरकारी वकील ने कहा, "यदि इस पर खुलासा किया गया है तो हमारे प्रतिद्वंद्वियों को यह पता चल जाएगा कि हमारे पास हथियार और एवियनिक्स क्या हैं."
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First published: 14 November 2018, 14:17 IST