शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा, लगेगा 10 हजार जुर्माना
कैच ब्यूरो
| Updated on: 4 August 2016, 10:15 IST

अब शराब पीकर गाड़ी चलाना महंगा पड़ने वाला है. केंद्र सरकार ने बुधवार को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016 को मंज़ूरी दे दी है.
इसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ज़ुर्माने की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस बिल के प्रस्तावों को 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर तैयार किया गया है.
अब विधेयक के पारित होने का इंतजार है. जिसके बाद नए ट्रैफिक नियमों के तहत जुर्माना राशि में इजाफे के साथ ही कई अहम बदलाव किए गए हैं. एक नजर विधेयक के अहम प्रावधानों पर:
मोटर वाहन संशोधन विधेयक के प्रावधान
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा.
- हिट एंड रन केस में मुआवजा बढ़ाकर अब दो लाख रुपये कर दिया गया है.
- सड़क हादसे में मौत पर अब 10 लाख रुपये तक का मुआवजा मिल सकेगा.
- तेज़ रफ्तार ड्राइविंग पर जुर्माना एक हजार से बढ़ाकर चार हजार रुपये.
- बिना बीमा के वाहन चलाने पर दो हजार जुर्माना या तीन महीने जेल संभव.
- हेलमेट के बगैर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर अब 2 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.
- बिना हेलमेट ड्राइविंग पर लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा.
- नाबालिग के ड्राइविंग करते वक्त दुर्घटना करने पर गाड़ी के मालिक या अभिभावक को दोषी माना जाएगा.
- नाबालिग के गाड़ी चलाने पर हादसे के मामले में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा.