बिहार: फर्जी टॉपर रूबी राय को मिली जमानत

बिहार में इंटर की फर्जी टॉपर और पॉलिटिकल साइंस को प्रॉडिकल साइंस बताने वाली रूबी राय को सोमवार को जुवेनाइल कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है.
इससे पहले बीते बुधवार को भी रूबी राय मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सुनवाई की थी, लेकिन उस समय उन्हें जमानत नहीं मिली थी. बोर्ड ने सुनवाई के दौरान सभी पहलूओं पर विचार करने के बाद रूबी राय को जमानत देने से इनकार कर दिया था.
गौरतलब है कि रूबी राय को बिहार बोर्ड घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने उस समय गिरफ्तार किया था जब वह दोबारा टेस्ट देने के लिये पटना बोर्ड कार्यालय पहुंची थीं.
गिरफ्तारी के बाद पहले तो पुलिस ने रूबी राय को बेऊर जेल में रखा था, लेकिन बाद में कोर्ट ने मैट्रिक के सर्टिफिकेट के आधार पर रूबी राय को नाबालिग करार देते हुए बालिका रिमांड होम में रखने का आदेश दिया था.
गिरफ्तारी के बाद एसआईटी की पूछताछ में राय ने बताया था कि, "साहब! हम देहात की लड़की हैं. हमको नहीं पता हम कैसे टॉप कर गए."
रूबी ने अफसरों से ये भी गुहार लगाई थी कि उसे कम से कम सेकेंड डिविजन से ही पास करवा दें. उसने कहा कि वह सिर्फ पास होना चाहती थी लेकिन बच्चा राय ने उसे बिहार में टॉप करा दिया.
एसआईटी ने टॉपर्स घोटाले में अब तक लालकेश्वर सिंह, उनकी पत्नी उषा, मुख्य आरोपी बच्चा राय, लालकेश्वर सिंह के पीए को गिरफ्तार किया है.