सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने चिकुनगुनिया और डेंगू के मामले में हलफनामा दाखिल नहीं करने के चलते दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर 25,000 का जुर्माना लगाया है.
दिल्ली सरकार की ओर से कोर्ट में स्वास्थ्य मंत्री के व्यस्त होने का हवाला दिया गया और हलफनामा दायर करने के लिए 24 घंटे की मोहलत मांगी. इस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई कि जब लोग मर रहे हैं, तब आपको मोहलत चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब लोग मर रहे हैं तो आपको 24 घंटे की जरूरत नहीं होनी चाहिए.
उल्लेखनीय है कि अफसरों पर काम रोकने का आरोप लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी. खुली कोर्ट में अधिकारियों का नाम बताने को कहा था, लेकिन आज हलफनामा दाखिल नहीं किया गया.
वहीं कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में अधिकारियों का नाम दिए जाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था और कहा था कि जब आरोप खुली अदालत में लगाया गया है तो नाम भी खुली अदालत में लेने होंगे.
पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार की ओर से मंत्री सतेंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था और कहा था कि अफसर जिम्मेदारी नहीं ले रहे है, साथ ही सारी फाइलें उपराज्यपाल के पास हैं और अफसर सहयोग नहीं कर रहे हैं. उपराज्यपाल सरकारी कामकाज में व्यवधान डाल रहे हैं.
गौरतलब है कि दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था और दिल्ली सरकार व सिविक एजेंसियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. वहीं केंद्र ने कोर्ट में कहा था कि अगर दिल्ली सरकार सही तरीके से चिकनगुनिया को रोकने में नाकाम रहती है तो इस काम के लिए केंद्र सरकार आगे बढेगी.