सुनंदा पुष्कर मामले में थरूर को मिली जमानत, स्वामी ने कसा तंज

सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को जमानत मिल गयी. शशि थरूर आज एडिशनल चीफ़ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने हाज़िर हुए. जहां कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को की जाएगी.
शशि थरूर पर उनकी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और पत्नी के साथ हिंसा करने का आरोप है. दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में भी थरूर पर ये आरोप लगाए हैं. इस मामले में गुरूवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी थी. जिस पर दिल्ली पुलिस ने इस अग्रिम जमानत का विरोध किया था. लेकिन कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर राहत दे दी थी.
Sunanda Pushkar death case: Delhi's Patiala House Court grants bail to Shashi Tharoor. Judge said 'no requirement to file a formal bail. Anticipatory bail had been granted by sessions court' pic.twitter.com/rvoo4mLnPc
— ANI (@ANI) July 7, 2018
हालांकि जमानत मिलने के बाद भी थरूर देश छोड़ कर नहीं जा सकते हैं. कोर्ट से थरूर को राहत मिलने पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गयी है. भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, ''थरूर को जश्न मनाने की जरूरत नहीं है. वे तिहाड़ जेल में नहीं हैं. वे अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि वे दोनों भी 'जमानतवाले' हैं.''
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Today, the Delhi police and counsel for accused said my position is not maintainable, I argued it under section 302 CrPc, I am entitled. Question of maintainability is irrelevant. I am here to see that trial is fair and Delhi Police does not botch it: S Swamy #SunandaPushkar pic.twitter.com/RW0NyOqdKs
— ANI (@ANI) July 7, 2018
गौरतलब है कि इस मामले में इससे पहले 5 जून को पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा था कि थरूर के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त आधार हैं. कोर्ट ने उन्हें 7 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया था. गौरतलब है कि साढ़े चार साल पहले थरूर की पत्नी सुनंदा की मौत हुई थी. दिल्ली के लीला होटल के कमरा नंबर 345 में सुनंदा पुष्कर संदिग्ध हालात में मृत पायी गईं थीं.
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First published: 7 July 2018, 11:29 IST