जानिए क्या है लोकसभा के नियम, स्पीकर सुमित्रा महाजन ने राहुल की 'हरकत' को माना गलत बर्ताव

20 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना भाषण खत्म करने के बाद पीएम मोदी को गले लगाया था. जिसकी काफी चर्चा हो रही है. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने राहुल गांधी के पीएम मोदी को गले लगाने और सदन में आंख मारने पर नाराजगी जताई. उन्होंने इसे गलत बर्ताव बताया.
स्पीकर सुमित्रा महाजन ने राहुल गांधी की इस हरकत पर कहा, "मुझे लगता है कि सभी संसद सदस्यों को अपने पद की गरिमा बनाकर रखना चाहिए. राहुल गांधी मेरे दुश्मन नहीं हैं, वे मेरे बेटे जैसे हैं. राहुल ने क्या किया मुझे भी समझ में नहीं आया."
इसके बाद चर्चा की जा रही है कि राहुल गांधी ने क्या गलत किया. बता दें कि लोकसभा में सांसदों के लिए कुछ नियम-कानून निर्धारित किए गए हैं. इसके अनुसार ही सांसदों को व्यवहार करना पड़ता है. इन नियमों का लोकसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जिक्र है.
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लोकसभा के नियमों के अनुसार, सांसद सदन में कार्यवाही से बिना संबंधित कोई किताब, अखबार या पत्र पढ़ने की इजाजत नहीं है. कोई भी सांसद स्पीकर और अपनी बात रख रहे अन्य सांसद के सामने से नहीं गुजर सकता. कोई भी सदस्य भाषण दे रहे अन्य किसी भी सदस्य को परेशान नहीं कर सकते और ना हो कोई गलत एक्सप्रेशन कर सकते हैं.
सांसद को सदन को संबोधित करते वक्त अपनी सीट पर ही खड़े रहना होगा. साथ ही उस वक्त सदन में शांति बनाए रखनी होगी, जब सदन में कोई भी नहीं बोल रहा हो. सांसद उस वक्त सदन से बाहर नहीं जा सकते, जब स्पीकर सदन को संबोधित कर रहा हो. सांसद उस वक्त प्रशंसा नहीं करेगा, जब सांसद के अलावा कोई शख्स गैलरी में से सदन में प्रवेश कर लेता है.
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सांसद स्पीकर के सामने बैठ नहीं सकता है और न ही उनको पीठ दिखाकर खड़ा हो सकता है. सदन में कोई भी कैसेट या टैप-रिकॉर्डर नहीं बजा सकते. सांसद सदन में न ही कोई झंडे ला सकते हैं और न ही हथियार ला सकते हैं. सांसद सदन की लॉबी में जोर से हंसने और बात करने से पाबंदी है. बता दें कि सदन में गले मिलने को लेकर कोई नियम नहीं है, लेकिन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने राहुल गांधी की इस हरकत को गलत बर्ताव बताया.