सुप्रीम कोर्ट: संविधान की सीमा से परे नहीं है कश्मीर

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के एक फैसले को खारिज करते हुए आदेश दिया कि भारतीय संविधान के दायरे से बाहर जम्मू-कश्मीर को कोई भी शक्तियां देने का कोई प्रवधान नहीं हैं.
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया गया जिसमें कश्मीर को संप्रभु राज्य बताया गया था.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस रोहिंटन नरीमन की दो सदस्यीय खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया.
याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार ही जम्मू-कश्मीर को कई छूट दी गई है.
कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग पहले भारत के नागरिक हैं, इसलिए यह कहना सर्वथा गलत होगा कि कश्मीर के नागरिक शेष देश के राज्यों के नागरिकों से वैधानिक तौर पर किसी भी तरह अलग हैं.