देशभर में नेशनल और स्टेट हाईवे पर शराब की दुकानें नहीं होंगी

सुप्रीम कोर्ट ने देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब की दुकानों को लेकर अहम फैसला सुनाया है. इसके साथ ही अब नेशनल हाईवे पर कोई शराब की दुकान नहीं खुल सकेगी.
सर्वोच्च अदालत ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि देशभर के नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाता है. चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह फैसला सुनाया है.
यात्रियों की सुरक्षा के लिए फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुखों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं.
अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हाईवे पर यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. कई हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है.
#SC orders ban on #liquor shops on national and state highways across the country.
— Press Trust of India (@PTI_News) December 15, 2016
सुप्रीम कोर्ट के अहम निर्देश
1. देश के सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर शराब की दुकानों को प्रतिबंधित किया जाता है.
2. नेशनल और स्टेट हाईवे के आसपास की सभी दुकानों के लाइसेंस रद्द किए जाते हैं.
3. नेशनल हाईवे से 500 मीटर के दायरे में कोई भी शराब की दुकान नहीं खुलेगी.
4. 31 मार्च 2017 के बाद हाईवे पर मौजूद किसी भी शराब दुकान के लाइसेंस का रिन्यूवल नहीं होगा. तब तक के लिए शराब दुकानें संचालित की जा सकती हैं.
5. नेशनल और स्टेट हाईवे पर शराब की दुकानों को इंगित करने वाले सभी संकेतों को प्रतिबंधित किया जाता है.
All signages indicating presence of #liquor shops will be prohibited on national and state highways: #SC.
— Press Trust of India (@PTI_News) December 15, 2016
First published: 15 December 2016, 11:51 IST#SC says all existing licences of #liquor shops on highways will not be renewed after March 31, 2017.
— Press Trust of India (@PTI_News) December 15, 2016